Video- नान मामला: बिना दबाव जांच करने कोर्ट ने दिए निर्देश, लम्बी बहस के बाद अब सुनवाई 29 अप्रैल को
एसआईटी कार्यवाही की ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग किये जाने की मांग
राजन सिंह चौहान
बिलासपुर । धरमलाल कौशिक और डीएसपी आर के दुबे के मामले में बहस के लिए चिदंबरम ने समय दिए जाने की मांग की। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी है। महेश जेठमलानी ने दुबे मामले में एसआईटी कार्यवाही की ऑडियो वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग किये जाने की मांग की जिसका चिदंबरम ने विरोध किया। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 161 का हवाला देते हुए रिकॉर्डिंग किए जाने का आदेश दिया। चिदंबरम के आपत्ती पर कोर्ट ने शासन को रिकॉर्डिंग करने और मांगे जाने पर देने की मांग की है। इसके साथ ही साथ नान एसआईटी बिना किसी दबाव के जांच करने को छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा जांच करप्शन के खिलाफ होनी चाहिए ना कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ।
मुख्य बिंदु —
* नान के SIT के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई,,,,
* सुप्रीमकोर्ट के महेश जेठमलानी ,पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम ने मामले में किया पैरवी,,,,
* सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश को रखा यथावत,,,,,
* कोर्ट ने पूर्व में दिया था आदेश की SIT किसी पूर्वाग्रह से अग्रित होकर न करें कार्यवाई,,,,,,
* मामले में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को रखा अगली सुनवाई,,,,,
* नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने लगाई है जनहित याचिका,,,,,
* हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सिंगल बैंच में लगा है मामला।