बड़ी खबर: सरकार को झटका…OBC को 27 फीसदी आरक्षण…हाइकोर्ट ने लगाई रोक…
जबलपुर। पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के भी आरक्षण बढ़ाए जाने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। राज्य के भी कुछ लोग हाइकोर्ट जाने वाले है।
8 मार्च को कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी थीं, जिसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी और बहुतों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए थे जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
जाहिर है इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का मप्र की तर्ज पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी खटाई में पड़ने वाला है। अगर लोग कोर्ट जाते है तो यहां भी ऐसा ही निर्णय आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है जिसके बाद एसटी को 32 फीसदी, एससी को 13 फीसदी तथा पिछड़ा वर्ग को 14 की बजाय 27 फीसदी आरक्षण यानि कुल 72 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। हालांकि अभी सरकार ने आदेश जारी नही किया है महज घोषणा ही हुई है।