Breaking-पंचायत चुनावों में फिर से होगा आरक्षण व परिसीमन, जिला, जनपद व पंचायत होंगे प्रभावित
इसी साल अंत में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिला, जनपद व ग्राम पंचायतों का पुनः आरक्षण किया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायतों क्षेत्रों व वार्डो का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विधानसभा के द्वारा विद्यमान त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन व वार्डो का आरक्षण पुनः नए सिरे से किए जाने का विधेयक पारित किया गया है।
जिसके परिणाम स्वरुप जिला पंचायत , जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों के क्रमशः अध्यक्ष व सरपंचों का पुनः आरक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों का परिसीमन व वार्डो का आरक्षण पुनः नए सिरे से किया जाएगा।
विद्यमान व्यवस्था के तहत 10 वर्षों में चेयरपर्सन व क्षेत्रों का आरक्षण किया जाना था, किंतु पंचायती राज अधिनियम 1993 की सम्बंधित धाराओ में संशोधन किया गया है। शीघ्र ही राज्यपाल के हस्ताक्षर पश्चात छत्तीसगढ़ राजपत्र में संशोधित प्रावधान प्रकाशित किया जाएगा।
वहीं पूर्व में हुई घोषणा के अनुसार नगरपालिका में जोड़े गए नए वार्डों को भी अलग कर ग्राम पंचायत के रूप में उन्हें अस्तित्व में लाया जाएगा।