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बड़ी खबर- HIGH COURT : धारा 188 के तहत… पुलिस दर्ज नहीं कर सकती एफआईआर… हाईकोर्ट ने दिया आदेश

राजन सिंह चौहान, रायपुर। लाॅक डाउन के दौरान नियम उल्लंघन के मामले में छग पुलिस ने काफी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसमें से एक मामला राजनांदगांव निवासी डाॅ, अपूर्व घिया के खिलाफ भी दर्ज किया गया था। इस मामले में डाॅ. घिया ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल ने स्वीकार कर लिया। साथ ही डाॅ. घिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज एफआईआर को निरस्त भी कर दिया।

हाईकोर्ट जस्टिस अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत किसी तरह का एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट का यह आदेश उन सैकड़ों लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है, जिनके खिलाफ पूरे प्रदेश में पुलिस ने लाॅक डाउन का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया हुआ है।

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