Breaking newsLatest Newsकोरियाछत्तीसगढ़

चोलामंडलम प्राइवेट लिमिटेड शाखा मनेंद्रगढ़ के मैनेजर को कोटाडोल पुलिस ने गिरफ्तार किया,उच्च न्यायालय बिलासपुर से अग्रिम जमानत कराने पर, मुचलके पर रिहा किया..….


कोरिया/ मनेन्द्रगढ़। आवेदक मोहन लाल सिंह पिता त्रिभुवन सिंह जाति गौड़ उम्र 53 वर्ष ग्राम पटेल पारा कमर्जी थाना कोटाडोल ने सन 2016 में ₹200000 की मार्जिन मनी देकर ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। जिसकी कुल कीमत ₹650000 बताई गई थी और जिसका फाइनेंस आरोपी भगवत श्रीधर चोलामंडलम प्राइवेट लिमिटेड शाखा मनेंद्रगढ़ के मैनेजर व आरोपी विक्रम यादव से कराया था।

वही किस्त ₹454315 किस्त जमा करने के बावजूद भी एक किस्त टूटने पर उक्त आरोपी गणों के द्वारा प्रार्थी का ट्रैक्टर सीजी 16 सीएस 7096 कीमती लगभग ₹500000 को 22 अक्टूबर 2019 को ग्राम कमर्जी से खींच कर ले गए थे। जिस पर आवेदक मोहनलाल सिंह की लिखित रिपोर्ट जांच पर शिकायत की जांच पर आरोपी भागवत श्रीधर विक्रम यादव निवासी मनेंद्रगढ़ चनवारीडांड के विरुद्ध धारा 420,34ता.हि. के तहत अपराधघटित पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र मोहन सिंह जिला कोरिया के निर्देशन पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2020 कायम कर विवेचना में लिया गया।

आरोपीगंण अपराधी कायमी के बाद सकुनत से फरार थे। प्रार्थी के ट्रैक्टर सीजी 16 सीएफ 7096 कीमती लगभग ₹500000 न्यायालय के सुपुर्दनामा आदेश पर मोहनलाल को दिया गया।आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी हेतु उनके मोबाइल नंबरों का डिटेल निकलवाया गया।जो आरोपियों का मोबाइल नंबर बंद होना पाया गया कि आरोपियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से अग्रिम जमानत कराने पर आरोपीयों को नोटिस देकर थाना कोटा डोल में दिनांक 3 मार्च 2021 को आरोपी 1. भागवत श्रीधर उम्र 36 वर्ष एवं विक्रम यादव उम्र 39 वर्ष सकिन चनवारीडांड मनेंद्रगढ़ को 2:00 बजे दोपहर आरोपियों के द्वारा 50,000-50000 रुपए का जमानतनामा एवं मुचलका नामा पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।

Related Articles

Back to top button