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शातिर आदतन अपराधी जिला बदर हुए बिल्डर संजय अग्रवाल उसके राइट हैंड चंदन शर्मा के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर

शातिर आदतन अपराधी जिला बदर हुए बिल्डर संजय अग्रवाल उसके राइट हैंड चंदन शर्मा के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर

            राजू गुप्ता और संजय अग्रवाल

एफआईआर के बयान में बिल्डर संजय अग्रवाल के दूसरे राइट हैंड एमसीबी जिले में विचाराधीन जिला बदर के आरोपी डोमनहिल निवासी राजू प्रसाद गुप्ता के साथ साथ एक अन्य आरोपी का भी नाम।

लगभग 15 से 20 संगीन मामले भी दर्ज है बिल्डर संजय अग्रवाल के साथी राजू गुप्ता के विरुद्ध।

एमसीबी जिले में डोमनहिल निवासी राजू प्रसाद गुप्ता पर जिला बदर का भी चल रहा है प्रकरण।

बिल्डर संजय अग्रवाल और उसके साथी चंदन शर्मा का जिला बदर का आदेश भी हो चुका है जारी।

– राजन सिंह चौहान –

कोरिया,बैकुंठपुर। शातिर आदतन अपराधी बिल्डर संजय अग्रवाल और उसके साथी गोदरीपारा निवासी चंदन शर्मा के विरुद्ध अपहरण कर जान से मारने,गवाही पलटने के साथ साथ प्रार्थी संत कुमार की रिपोर्ट पर के तहत धारा 343,506,365,367,368,34 एट्रोसिटी की धारा 3(1)(iii), 3(1)(द) एफआईआर दर्ज किया गया है।
बिल्डर संजय अग्रवाल और चंदन शर्मा का कोरिया एवम एमसीबी दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश भी जारी किया जा चुका है।
उक्त दर्ज प्रार्थी संत कुमार की एफआईआर के बयान में बिल्डर संजय अग्रवाल के राइट हैंड आदतन अपराधी डोमनहिल निवासी राजू गुप्ता और एक अन्य का भी नाम आया है जिस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर आदतन अपराधी राजू प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध भी जांच/विवेचना किया जा रहा है।और जल्द ही गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
बताते चले कि आदतन अपराधी राजू प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध विभिन्न थानों में लगभग 15 से 20 संगीन मामले दर्ज है,इसके साथ ही एमसीबी जिले में वर्तमान में जिलाबदर का प्रकरण भी विचाराधीन है पूरे चिरिमिरी शहर में उसके खौफ को देखते हुए
जल्द ही जिला बदर का भी जिला दंडाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी हो सकता है।
प्रार्थी संत कुमार के द्वारा दर्ज एफआईआर इस प्रकार है
मैं थाना अजाक बैकुण्ठपुर में उप निरीक्षक थाना प्रभारी के पर पद पदस्थ हूँ, कि शिकायत आवेदक संत कुमार पिता रामसाय नि० मनसुख, जिला कोरिया द्वारा संजय अग्रवाल सा० स्कूलपारा के विरूद्ध दी गई शिकायत पत्र SP महोदय कोरिया के कार्यालय से प्राप्त होने पर शिका० पत्र की जांच DSP महोदय अजाक बैकुण्ठपुर के द्वारा जाँच की गई।
शिकायत पत्र के अनावेदक संजय अग्रवाल सा० स्कूलपारा, थाना बैकुण्ठपुर एवं चंदन शर्मा सा० गोदरीपारा चिरमिरी के विरुद्ध धारा सदर 343, 506, 365, 367, 368, 34भादवि 3(1)(ग). 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध का घटित होना प्रमाणित होने पर प्रतिवेदन SP महोदय, जिला कोरिया की ओर भेजा गया था, जिनके द्वारा Parmitted कर मूलत: वापस थाना अजाक किये जाने पर शिकायत पत्र के संजय अग्रवाल एवं चंदन शर्मा के विरुद्ध अपराध सदर धारा कायम कर विवेचना में लिया गया आवेदन पत्र नकल जैल है, प्रति श्रीमान न्यायाधीश महोदय विशेष न्यायालय बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (DOTO) विषय अपराध क्र. 32/2020 में सीमा अग्रवाल को जमानत दिलाने के लिए संजय अग्रवाल द्वारा मुझे जबरन अगवा कर दबाव से सहमति दिलाने बावत्।महोदय, विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा नाम संत कुमार चेरवा पिता श्री रामसाय चेरवा, उम्र 35 वर्ष, यापो. मनमुख, तह. बैकुठपुर, जिला- कोरिया (छ0ग0) का निवासी हूं। और वर्तमान में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैकुण्ठपुर में भृत्य के पद पर
पस्थत हूँ। माँ वैष्ण असोसिएट प्रा.लि. के संचालक संजय अग्रवाल ने अपनी पति सीमा अग्रवाल का अपराध क्र.32/2020 में जमानत कराने के लिए मेरे साथ मारपीट करते हुए हुए मुझे जातिगत गाली गलौज कर बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे एवं मेरे परिवार को झूठे और गैर जमानती अपराध में फंसाने की धमकी देकर जबरन मुझे अगवा कर दस दिनो तक अपने साथ विभिन्न स्थानों में अपने साथ रखा।
जिसका विवरण निम्नानुसार है
दिनांक 05/01/2022 की सुबह करीब 6.30 बजे संजय अग्रवाल सफेद रंग के केटा कार जिस पर MP का नंबर लिखा था। उसी गाड़ी से मेरे घर पहुंचकर मेरे घर का दरवाजा ठोकने लगा दरवाजा ठोंकने की आवाज सुनकर मैं अपने घर से बाहर निकल मुझे देखते ही संजय अग्रवाल ने कहां आज मेरी पनि का जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट में लगा है। तुम बैकुंठपुर कोर्ट में आपति करने के लिए नहीं जाना तुम्हे मेरे साथ जमानत में सहमति देने के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर जाना पड़ेगा। मैंने जाने से मना कर दिया। तब संजय अग्रवाल मुझे मदरचोद,भोसडीवाले, तुम साले आदिवासी लोगों के चक्कर में मैं और मेरी पत्नी फँस गए। कहकर मेरे साथ जातिगत गाली-गलौज करने लगा। देखता हूँ कैसे नहीं जायेगा।
इतना कहकर मेरे साथ मारपीट करने लगा। जब मैने मारपीट का विरोध किया तो संजय अग्रवाल ने मेरा कालर पकड़कर अपने जेब से एक पिस्तौल निकाल कर मेरे सिर में सटा दिया और मुझे जबरन खीचता हुआ, अपने गाड़ी के आगे सीट पर बैठाकर मुझे कहा कोई भी होशियारी करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी भी खा जाउंगा। और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मारवा दूंगा। और फिर मेरे जेब से मेरे मोबाईल को निकाल कर उसका स्विच ऑफ करके अपनी जेब में रख लिया। फिर गाडी स्टार्ट कर वहाँ से निकलकर मुख्य मार्ग बजारीडाड होते हुए, बिलासपुर की ओर ले जाने लगा। आगे चलकर ग्राम अखराडांड में चिरमिरी निवासी चंदन शर्मा नाम के व्यक्ति को गाड़ी में बैठाया और बोला इस पर निकारानी रखना और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर आज मेरी पत्नी का जमानत नहीं हुआ तो मैं तुझे बलात्कार के मामले में जेल भेजवा दूँगा। और तुम्हारे परिवार वालों को नारकोटिक्स और जाली नोटों के कारोवार करने के अपराध में जेल भेजवा दूंगा जिसे तुम और तुम्हारा परिवार जेल में सड जाएगा। संजय अग्रवाल की इन सारी बातो को सुनकर मैं बहुत डर गया। और मैने संजय अग्रवाल से कहा ठीक है भईया आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। लेकिन मुझे और मेरे परिवार को कुछ मत कीजिएगा। फिर संजय अग्रवाल कहा पुलिस वालों से मेरी सेटिंग हो गई है। अब मेरे ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगा। ऐसा कहते हुए करीब 10:30 बजे हाई कोर्ट बिलासपुर ले गया। फिर गेट मे मेरे और चंदन शर्मा के नाम से गेट पास बनवाया। फिर संजय अग्रवाल चंदन शर्मा को अपने गाड़ी में बैठाकर मेरे साथ स्वयं चंदन शर्मा बनकर हाईकोर्ट के अंदर ले गया। फिर अपने वकील से मिलाया और मुझे बोला तुम्हारे तरफ से भी एक वकील लगा दिया हूँ।
फिर उसके वकील ने बताया कि केस डायरी नही पहुँच पाया है, जिसकी वजह से पेशी की तारीख बढकर 07/01/2022 हो गया है। उसके बाद संजय अग्रवाल मुझे और चंदन शर्मा बिलासपुर से लेकर निकल गया। रस्ते भर मुझे मानसिक रूप से प्रताडित करता रहा। और कहता था। जब तक मेरी पत्नी का जमानत नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें छोडूंगा नही। रात को करीब 8:00 बजे संजय अग्रवाल मुझे मेरे घर ले गया। घर ले जाने से पहले रस्ते में सजय अग्रवाल ने मुझे कहा मैं तुम्हे तुम्हारे घर वे जा रहा हूँ। अपने परिवार वालों को कह देना कि अभी कुछ काम बाकी है। मैं कुछ दिनो बाद आऊगा। और मिलता रहूँगा। उसके कुछ देर बाद मेरे घर मनसुख पहुँचे। संजय अग्रवाल के कहे अनुसार ही मैंने अपने परिवार वालों से बात किया। फिर संजय अग्रवाल मुझे बैकुण्ठपुर स्थित अपने घर ले गया कुछ देर बाद चंदन शर्मा मुझे वहाँ से लेकर अपने साथ चिरमिरी के गोदरीपारा नामक स्थान पर ले जाकर एसईसीएल के क्वाटर में मुझे रात भर रखा। दिनांक 06/01/2022 को सुबह के करीब 7:0 बजे चंदन शर्मा मुझे अपने साथ चिरमिरी (गोदरीपारा) से मुझे लेकर मेरे घर ले गया। और घर वालो से मिलाकर फिर बैकुण्ठपुर स्थित संजय अग्रवाल के घर ले गया। और संजय अग्रवाल को लेकर बिलासपुर के लिए निकल गया। पसान, कोटकी, पेन्डा रोड होते हुए बिलासपुर ले गया। दिन भर अपने साथ रखा कौर रात में अज्ञात मकान में ले गया। जहां। से ही दो व्यक्ति मौजूद थे। एक का नाम राजू गुप्ता और दूसरे व्यक्ति का नाम अमित चौहान था। उन लोगों को मेरा निगरानी करते रहना बोलकर वहां से चला गया। दिनांक 07/01/2022 की सुबह करीब 10:00 बजे संजय अग्रवाल लेने आया। मुझे और चंदन शर्मा को हाईकोर्ट बिलासपुर ले गया। मेरा और चंदन शर्मा के नाम से फिर से गेट पास बनवाकर पुनः चंदन शर्मा को गाड़ी में छोड़कर स्वयं चंदन शर्मा बनकर हाईकोर्ट के अंदर हेल्पडेस्क क्र. 03 के पास ले गया। और मुझे विडियो कांफ्रेसिंग में बैठाकर मेरे बगल मे बैठाकर खुद ही अपने मोवाईल से विडियो कांफ्रेस से जुड़कर देखने लगा और मुझे दबाव देकर बोलवाया कि में ट्रेन से अकेले आया हू, सीमा अग्रवाल के जमावन से मुझे कोई आपति नहीं है। पुलिस वालों के दबाव से रिपोर्ट किया हूँ।
दिनांक 07/01/2022 को सीमा अग्रवाल का जमानत नहीं हुआ। जमानत की तारीख बकर दिनांक 12/01/2022 हो गया। 07 जनवरी को जमानत न होने की वजह से सजय अग्रवाल बहुत ही गुस्से में था। रस्ते मे ही गाड़ी के अंदर मेरे साथ मारपीट कर मुझे गाली गलोज करने लगा। उसके बाद रात को करीब 09:00 बजे संजय अग्रवाल पूर्व की भाँति मुझे मेरे घर ले गया। और घर वालों से मिलाकर फिर से बैकुण्ठपुर स्थित घर ले गया। उसके बाद चंदन शर्मा मुझे अपने साथ चिरमिरी (गोदरीपारा) ले गया। और रात भर एसईसीएल के मकान में रखा। दिनांक 08/01/2022 को सुबह के करीब 7:00वजे पूर्व के भाति चदन शर्मा मुझे अपने साथ चिरमिरी (गोदरीपारा) से मुझे लेकर मेरे घर ले गया। और घर वालों से मिलाकर वापस ग्राम बजारीडाड के तरफ ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद आगे ग्राम-बहालपुर पर संजय अग्रवाल और सीमा अग्रवाल काली रंग की कार में रूक कर इंजेतार कर रहे थे। फिर चंदन शर्मा ने क्रेटा गाड़ी को रोका और क्रेटा गाड़ी से उतरकर काली रंग की कार में बैठ गया। उसे लेकर कही निकल गया। फिर संजय अग्रवाल और सीमा अग्रवाल क्रेटा गाड़ी में बैठ गए और मुझे बिलासपुर ले जाने की बात कह कर अगे चलने लगे। खड्ड़वा, पसान, मार्ग होते हुए कोटमी पहुँचे। कोटमी में खड़े हो गए. फिर यहाँ से वापस गुड गए। और चिरमिरी (गोदरीपारा) पहुच कर चंदन शर्मा से मिले। फिर मुझे गेल्हापानी, टैगनी, सुरमी, बैकुण्ठपुर होते हुए अम्बिकापुर ले गया। और माया लज अधिकापुर में मुझे रोका। दिनांक 09/01/2022 को अम्बिकापुर से खड़गवा कला नामक गाँव मे मुझे ले गया। और वहाँ मनभावन होटल में मुझे रोका | दिनांक 10/01/2022 को ग्राम परसवार में रखा। उसी रात करीब 09:00 बजे चंदन शर्मा मुझे लेकर परसवार से चिरमिरी के लिए निकल गया। और संजय अग्रवाल बैकुण्ठपुर में रुक गया। चंदन शर्मा मुझे अपने साथ चिरमिरी के गोदरीपारा वाले क्वाटर में रखा | दिनाँक 11/01/2022 को संजय अग्रवाल चिरमिरी के गोदरीपारा पहुंचकर मुझे और चंदन शर्मा को लेकर बिलासपुर चला गया। रात के करीब 09:00 बजे बिलासपुर पहुँचे और उसी अजान मकान में ले गया। जहाँ 06 जनवरी को रखा था। और संजय अग्रवाल वहां से चला गया। दिनांक 12/01/2022 को सुबह करीब 8:00 बजे संजय अग्रवाल मुझे और चंदन शर्मा को लेने पहुंचा। फिर 10:00 बजे हाईकोर्ट में ले गया। इस बार केवल मेरा ही गेट पास अंदर जाने के लिए बना। हाईकोर्ट के अंदर जाने से पहले मुझे बोला कि मैं जैसा बोला हू
वैसा ही बोलना नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कह कर धमकी देने लगा। मैं मोबाइल से सब कुछ देख लूंगा। तुम कुछ भी गढबडी किये तो ठीक नहीं होगा। उनके बाद हाईकोर्ट के हेल्प डेस्क क्र.-03 में जाकर बताये अनुसार ही बयान दिया और बाहर आ गया। और मेरे गेट पास अपनी पास रख लिया। फिर शाम के करीब 05:00 बजे से 06:00 बजे के करीब मुझे रायपुर ले गया। रायपुर पहुंचने के बाद जय स्तंभ चौक के पास एक होटल में मुझे रखा। दिनांक 13/01/2022 को शाम को करीब 07:00 बजे रायपुर से निकलने से पहले, मेरा मोबाईल मुझे वापस कर दिया। रायपुर से निकलकर बिलासपुर रात के करीब 9:00 बजे पहुँचे। पुनः मुझे और चंदन शर्मा को उसी अज्ञान मकान में ले गया। जहाँ 06 जनवरी को रखा था, वहाँ छोड़कर चला गया। दिनांक 14/01/2022 को करीब रात के करीब 9:00 बजे बिलासपुर से
निकले और रात को करीब 02:00 बजे मुझे घर छोडा। 05 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 के बीच मेरे साथ हुए घटना से मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज्यादा भयभीत और मानसिक रूप से पीडित हो गए हैं। 05 जनवरी 2022 से पूर्व संजय अग्रवाल ने मुझे लगभग 3 से 4 बार मेरे नंबर पर काल भी किया था। एवं जितय दिन मुझे अगवा कर मुझे रख था। उस बीच स्वयं अपने मोबाइल से और चंदन शर्मा के मोबाईल से मुझे मेरे घर वालों से बात करवाता था। और सारी बातों की रिकार्डिंग करता था। मैं प्रतिदिन ग्राम मनमुख से अपने पदस्थ कार्यालय वि. खण्ड शिक्षा अधिकारी तलवापारा, बैकुण्ठपुर कार्य करने के लिए आता जाता हूँ। इस बीच मेरे या मेरे परिवार के साथ किसी भी
प्रकार की कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना घटित होती है तो उसका समस्त जिम्मेदार संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, उनके कर्मचारी एवं सहयोगी होंगे। इससे कुछ दिनों पूर्व मुझे भी पता चला संजय अग्रवाल एवं सीमा अग्रवाल ने अपराध क्र. 32/2020 में आपति न होने एवं सहमति देने के लिए कूट रचना कर मेरे नाम का संपथ पत्र न्यायालय में पेश किया। जो कि पूर्णत फर्जी है। जिसकी शिकायत अभी कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा किया गया है, संजय अग्रवाल के इस सारे कृत्यों से मैं और मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है। संजय अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों से जान का या किसी अन्य झूठे मामले में फँसाने का खतरा भी मंडरा रहा है। अतः : श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसकी बारीकी से जांच कराकर संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों पर अपराध पंजीबद्ध करने कृपा करें। साथ ही मुझे एवं मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करने की कृपा करें।

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