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छत्तीसगढ़: ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगी दोगुनी सजा…PHQ ने प्रदेशभर के SP को जारी किया आदेश

 

रायपुर। केंद्रीय राज्यभर में पुलिस मुख्यालय के फरमान से पुलिस अफसरों और जवानों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लागू नहीं होने के बावजूद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस कर्मियों को नए एक्ट के हिसाब से जुर्माना राशि से दोगुना जुर्माना वसूले जाने का नियम लागू किया जा रहा है।

इसके पीछे तर्क है, ट्रांसपोर्ट एक्ट में सरकारी मुलाजिम के नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इसका हवाला देते हुए मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से राज्यभर के एसपी को ओदश जारी किया गया है।
दरअसल, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 में बदलाव किया गया है। जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। इस एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सरकारी मुलाजिम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 

हालांकि छत्तीसगढ़ में नए एक्ट को लागू करने पर रोक लगा दी गई है, पुराने रेट के हिसाब से जुर्माना किया जा रहा है। इस बीच पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया एक्ट लागू करना चर्चा का विषय बना है।

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