एमसीबी के चिरिमिरी थाना में नये छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 की पहली कार्यवाही
राजन सिंह चौहान,एमसीबी/चिरिमिरी। सामाजिक बुराई कहे जाने वाले जुआ-सट्टा को जिले में पूर्णत: निषेधित करने आईजी सरगुजा के निर्देशन पर एसपी एमसीबी टी आर कोसिमा के द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को नये छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध, अधिनियम 2022 के तहत प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चिरिमिरी पुलिस द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में जुआ सट्टा पर कार्यवाही के लिए मुखबीर सक्रिय कर प्रत्येक बीट आरक्षकों को उनके बीट के पुलिस सूत्रों से निरंतर संपर्क कर सूचनाएं लेने निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज छोटा बाजार चिरमिरी क्षेत्र में रहने वाला शिवराम पनिका पिता रंजीत पनिका उम्र 50 साल के द्वारा सट्टा लगाने लोगों से रूपये लेने की सूचना पर द्वारा सट्टा रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर जुआ में लगी रकम नकदी, 1640, तथा सट्टा पट्टी विवरण, एक पेन जप्त किया गया है आरोपी शिव् राम पनिका पर थाना चिरिमिरी में अपराध क्रमांक 159, 23 धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेएमएफसी चिरिमिरी न्यायालय पेश किया गया ।छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022 में जुआरियों के लिए छः महीने तक की सजा एवं तीन हजार से दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पुराने कानून में इसके लिए चार महीने की जेल और 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।