गैंगस्टर रामनरेश यादव की चार करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश पारित
लखनऊ : लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी राम नरेश यादव निवासी ग्राम अनौरा थाना सरोजनीनगर के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया है. लखनऊ पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने राम नरेश यादव की चार करोड़ दो लाख 39 हजार की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश पारित किया है. इससे पहले 6 मार्च 2023 को संपत्ति कुर्क करने के संदर्भ में प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था.
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गैंगस्टर रामनरेश यादव की चार करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश पारित
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लखनऊ पुलिस की ओर से प्रेस नोट जारी करते हुए इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई गई है. डीसीपी सेंट्रल अपर्णा कौशिक ने बताया कि रामनरेश यादव के ऊपर 10 मुकदमे दर्ज हैं और यह आर्थिक अपराध में भी संलिप्त है. पिछले दिनों अपराध जगत के माध्यम से अर्जित की गई 4 करोड़ 2 लाख 39 हजार की संपत्ति को लेकर प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था. इसके बाद रामनरेश से अर्जित की गई संपत्ति के सोर्स के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन वह कमिश्नर कोर्ट के सामने इस संपत्ति के स्रोत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया. इसके बाद 4 करोड़ 2 लाख 39 हजार की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश पारित किया गया है.
दर्ज हैं 10 मुकदमे
राम नरेश यादव के ऊपर 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. रामनरेश के ऊपर हत्या, हत्या का प्रयास सहित गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. बताते चलें कि राम नरेश यादव के खिलाफ पिछले दिनों गिरोह बंद एवं समाज विरोधी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी. राम नरेश यादव पर आरोप है कि यह गिरोह बनाकर आर्थिक अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था. इन्हीं अपराधों के माध्यम से रामनरेश यादव ने बड़ी संपत्ति अर्जित कर रखी है. जिसको लेकर कोर्ट का आदेश जारी किया गया