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BREAKING: अजीत जोगी और अमित जोगी को कोर्ट से मिला झटका…अग्रिम जमानत याचिका हुआ खारिज…
रायपुर। अंतागढ़ टेप मामले को लेकर अजीत जोगी एवं अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।अग्रिम जमानत खारिज करते हुए चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने आदेश में लिखा कि यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला और निष्पक्ष चुनाव पर कुठाराघात प्रकृति का है अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न लिप्यंतरण से आवेदक अजीत जोगी और उसके पुत्र अमित जोगी उक्त षड्यंत्र में अति महत्वपूर्ण दर्शित हैं आवेदक और उसका पुत्र षड्यंत्र की मुख्य कड़ी हैं। इस कड़ी के भाव में दर्शित घटना घटित होने की संभावना क्षीण हो जाती इसलिए इन दोनों की अग्रिम जमानत आवेदन को इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन और उस पर आए निर्णयों के साथ नहीं देखा जाता। इसलिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।