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पुलिस ने अवैध कबाड पर की कार्यवाही,कबाड दुकान मे किया जा रहा था वाहनों का कटिंग,रोलर मशीन,टाटा विष्टा कार,ट्रक इंजन,डामर बिछाने की मशीन किया गया जप्त

लोहे का कटा हुआ सामान जुमला वजनी 11 टन 05 क्ंिवटल कीमती करीबन 620000 रू. किया गया जप्त 15 नग सिलेण्डर एवं 03 नग गैस कटिंग मशीन किया जा रहा था उपयोग वाहन एवं कबाड सामान जुमला करीबन 18,36000 रू. सम्पत्ति की जप्ती की गयी 04 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपीयो को रिमाण्ड पर भेजा गया जेल नाम आरोपीगण 1. मोहम्मद शाहिद पिता स्व. मोहम्मद समीर उम्र 34 वर्ष निवासी खपरगंज थाना कोतवाली जिला बिलासपुर। 2. मजहर खान पिता युनुस खान उम्र 32 वर्ष निवासी कैलाश विहार यदुनंदननगर तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर। 3. मोहन विश्वकर्मा पिता विष्णु विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी चिंगराजपारा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर 4. पवन महिलांगे पिता रामलाल महिलांगे उम्र 25 वर्ष निवासी मिनी बस्ती जरहाभाठा थाना सिविल लाईन थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर।

राजन सिंह चौहान
खासखबर बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह के द्वारा जिले के सभी थाना/चैकी प्रभारी को अवैध कबाड पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे थाना सिरगिट्टी को दिनांक 19.02.2023 को मुखबीर सूचना मिला कि यदुनंदन नगर इंडस्ट्रीयल एरिया श्री महामाया दाल मिल के सामने कबाडी दुकान में कुछ व्यक्ति चोरी की गाडियां को कटींग कर रहे है सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर श्री महामाया दाल मिल के सामने कबाडी दुकान में रेड कार्यवाही किया श्री महामाया दाल मिल के सामने कबाडी दुकान के अंदर चार व्यक्ति कार, माजदा, रोड रोलर, रोड बनाने की मशीन व अन्य सामग्री का गैस कटर से कटींग कर रहे थे जिन्हे नाम पता पुछने पर अपना-अपना नाम 1.मो0 शाहिद पिता स्व0 मो0 समीर उम्र 34 साल पता खपरगंज थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर 2.मजहर खान पिता युनुस खान उम्र 32 साल पता यदुनदंन नगर कैलाश विहार तिफरा 3. मोहन विश्वकर्मा पिता विष्णु विश्वकर्मा उम्र 35 साल पता चिंगराजपारा सरकंडा बिलासपुर 4. पवन महिलांगे पिता रामलखन उम्र 25 साल पता मिनी बस्ती थाना सिविल लाईन बिलासपुर के रहने वाले बताये जिन्हे उक्त कार्य करने के संबध में धारा 91 जाफौ का नोटिश देकर वैध कागजात पेश करने कहा गया जो कोई भी कागजात नही प्रस्तुत करने पर आरोपीगण 1. मो0 शाहिद से एक रोड रोलर मशीन एक टाटा विष्टा कार एक ट्रक इंजन एक रोड बनाने वाली डामर बिछाने की मशीन व अन्य लोहे का कटा हुआ सामान जुमला वजनी 11 टन 05 क्ंिवटल कीमती 6,20000 रू 2. मजहर खान से दो नगर स्वराज माजदा गाली व एक नग पुरानी सेवरलेट कार कीमती 6,50000 रू, 3. मोहन विश्वकर्मा से दो नग आक्सीजन गैस सिलेंडर तीन नग घरेलू गैस सिलेंडर तीन नग गैस कटर मशीन कीमती करीबन 36000 रू, 4. पवन महिलांगे से 10 नग आक्सीजन गैस सिलेंडर, एक नग छोटा हाथी कीमती करीबन 5,30000 रू जुमला कीमती 18,36000 रू को चुराई हुई सम्पत्ति जप्त आरोपीयों को विधिवत गिर0 कर गिरफतार कर गिरफतारी की सूचना से परिजनों को अवगत कराकर रात्रि होने से सुरक्षार्थ बंद हवालात किया गया है। आरोपीयों से जप्त उक्त सामान के मालिकों की पतासाजी की जाती है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक पौरूष पुर्रे, उनि धनुष पाटले, प्र.आर. 336 चोलराम पटेल, आरक्षक अफाक खान, अशोक कोरम, अभिजीत डाहिरे, बृजनंदन साहू एवं संजय यादव की अहम भूमिका रही।

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